महान्यायवादी एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
महान्यायवादी
भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे- एम सी सीतलवाड
भारत सरकार को कानूनी
विषयों पर सलाह देता है- महान्यायवादी
भारत का महान्यायवादी
अपने पद को धारित करता है-राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत
भारत का सर्वोच्च
कानून अधिकारी/प्रथम विधि अधिकारी किसे समझा जाता है- महान्यायवादी
भारतीय संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल कितना निश्चित
किया गया है- संविधान
में महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं है
संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का
प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है- महान्यायवादी द्वारा
अपने कर्तव्य के पालन
में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार किसे प्राप्त
है- महान्यायवादी
किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने
का अधिकार है किंतु वह सदन में मत नहीं दे सकता-
महान्यायवादी
किसकी नियुक्ति भारत
के राष्ट्रपति द्वारा होती है और उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च
न्यायालय के न्यायाधीश की होती है- महान्यायवादी
कानूनी विषयों पर
राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है- एडवोकेट जनरल (महाधिवक्ता)
किसी राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है- महाधिवक्ता
महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा होती है- राज्यपाल द्वारा
महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है- राज्यपाल के
प्रसादपर्यंत रहता है संविधान में कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया
नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक
भारत के पहले नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक थे- वी नरहरि राव
भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है- अनुच्छेद 148
भारत के CAG की
नियुक्ति की जाती है- राष्ट्रपति द्वारा
भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया
जाता है- भारत के राष्ट्रपति को
भारत में लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ-साथ कौन देश की
वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण होता है- भारत के नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक
भारत के CAG पद
का सृजन किया गया है- संविधान द्वारा
भारत के CAG का
कार्यकाल होता है-6 वर्ष या 65
वर्ष जो पहले हो
संसद की लोक लेखा
समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है- भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
भारत के CAG को कौन उसके पद से हटा सकते
हैं- राष्ट्रपति
(संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ प्रस्ताव पास कर)
विशेष- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केवल
राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लेखित कार्रवाई के जरिए हटाए जा सकते हैं और यह
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहता
नियंत्रक एवं महालेखा
परीक्षक किसका ‘एक मित्र एवं मार्गदर्शक’ कहलाता है- लोक लेखा समिति का
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति जिम्मेवार
होता है- संसद
के प्रति
भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका क्या है- धन व्यय होने के बाद
केवल लेखा परीक्षण की भूमिका
‘लोक
निधि का अभिभावक’ किसे कहा जाता है-नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
No comments:
Post a Comment