केन्द्र एवं राज्य संबंध
भारतीय संविधान संघीय
स्वरूप का है तथा समस्त विधायिका,
कार्यपालिका एवं वित्तीय शक्तियां
केन्द्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित किया गया है ताकि केन्द्र एवं राज्य के बीच
सहयोग और समन्वय स्थापित हो सके। संविधान के भाग 11 में
केन्द्र-राज्य संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अलावा संविधान की
7वीं अनुसूची में भी केन्द्र राज्य संबंधों का उल्लेख
किया गया है।

